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Rajasthan trainee SI suicide case revealed through WhatsApp chat | राजस्थान ट्रेनी SI सुसाइड का खुलासा व्हाट्सएप चैट से: परिजनों ने बताया- डिप्रेशन में था; हाईकोर्ट ने रद्द की थी 859 पदों की भर्ती


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5 घंटे पहले

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राजस्थान के दौसा में ट्रेनी SI राजेंद्र कुमार सैनी की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। हालांकि, इसे हादसा नहीं, आत्महत्या बताया जा रहा है। राजेंद्र 2021 में हुई राजस्थान SI भर्ती में चयनित हुआ था, जिसे राजस्‍थान हाईकोर्ट ने अगस्‍त 2025 में रद्द कर दिया। उसकी चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिससे पता चल रहा है कि वो भर्ती रद्द होने के चलते परेशान था।

मृतक राजेंद्र सैनी का घर।

मृतक राजेंद्र सैनी का घर।

परिजन धरने पर, शव लेने से किया इनकार

राजेंद्र सैनी के परिजन दौसा जिला अस्पताल के बाहर अनिश्चितकाल धरने पर बैठे हैं। उनके मुताबिक राजेंद्र सैनी की मौत हादसा नहीं बल्कि आत्महत्या है। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है।

उन्होंने शव लेने के लिए सरकार के सामने 6 मांगे रखी हैं। इनमें 5 करोड़ रुपए का मुआवजा, परिवार के 1 व्यक्ति को सरकारी नौकरी और राजेंद्र को शहीद का दर्जा देने, जैसी मांगे शामिल हैं। परिजनों को धरने में अन्य कैंडिडेट्स का भी समर्थन मिल रहा है।

मृतक के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और जिला अस्पताल के बाहर धरना दिया।

मृतक के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और जिला अस्पताल के बाहर धरना दिया।

“मैं मेरी शादी करूं या सिस्टर की या …”, व्हाट्सएप चैट से आत्महत्या के संकेत

राजेंद्र अपने घर में इकलौता कमाने वाला था। वह 6 भाई-बहनों में से एक था। उसके माता-पिता भी बीमार हैं। कुछ खबरों के अनुसार उस पर 5 लाख का कर्ज भी था। 2021 SI भर्ती रद्द होने से उसका सरकारी नौकरी पाने का सपना टूट गया था। इन सभी बातों से वह परेशान था।

उसने अपनी एक चैट में लिखा, “मैं मेरी शादी करूं या सिस्टर की, या आगे की पढ़ाई करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा की तबीयत ऐसी है कि कब स्वर्ग सिधार जाएं पता नहीं…”

पुलिस ने बताया हादसा

पुलिस के मुताबिक, ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर, रेलवे स्टेशन दौसा ने सूचना दी की 15 सितंबर रात 10 बजे एक व्यक्ति की मालगाड़ी के नीचे आने से मौत हो गई। पुलिस ने इसे हादसा बताते हुए कहा कि वह उस समय पटरी पार कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक उसके पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

SI ट्रेनिंग के दौरान राजेंद्र सैनी की तस्‍वीर।

SI ट्रेनिंग के दौरान राजेंद्र सैनी की तस्‍वीर।

भर्ती से 7.97 लाख उम्मीदवार जुड़े, 859 पदों की थी भर्ती

RPSC यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 2021 में राजस्थान के लिए सब-इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के कुल 859 पदों पर भर्ती निकाली। इसमें 7 लाख 97 हजार उम्मीदवारों ने आवेदन किया।

इसकी लिखित परीक्षा 13, 14 और 15 दिसंबर 2021 को आयोजित की गई, जिसमें 3 लाख 50 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। इस पहले चरण में 20 हजार से अधिक अभ्यर्थी पास हुए। 12 से 18 फरवरी 2022 में इसके अगले चरण के फिजिकल टेस्ट हुए। जिसका रिजल्ट 11 अप्रैल 2022 को आया। 3291 अभ्यर्थी फाइनल इंटरव्यू के लिए गए। 1 जून 2023 को इस परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया।

परीक्षा के तुरंत बाद हुईं पेपर लीक की शिकायतें

परीक्षा के तुरंत बाद पेपर लीक और डमी उम्मीदवारों के उपयोग की शिकायतें सामने आईं। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जांच के लिए राजस्थान पुलिस के SOG यानी विशेष कार्य बल को काम सौंपा।

SOG की जांच में पेपर लीक, डमी उम्मीदवारों का उपयोग और RPSC के सदस्यों की मिलीभगत का खुलासा हुआ। SOG के अनुसार, ये पेपर जयपुर से लीक हुए फिर 15-20 लाख रुपए में आगे बेचे गए। 2023 में RPSC के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा और 2024 में रामू राम रायका को गिरफ्तार किया गया।

2023 चुनाव में इस फर्जीवाड़े को मुद्दा बनाया गया। बीजेपी सरकार ने जांच के लिए SIT का गठन किया। 2024 में राजस्थान सरकार ने परीक्षा रद्द करने या न करने का निर्णय लेने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया।

इस कमेटी ने जुलाई में उच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी। राजस्थान के कानून मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता वाली उप-समिति ने सिफारिश की कि परीक्षाएं रद्द नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इसमें केवल 68 उम्मीदवार लिप्त हैं।

राजस्थान हाई कोर्ट ने रद्द की पूरी भर्ती

28 अगस्त, 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट ने इस प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी और फर्जीवाड़ा पाया। हाईकोर्ट ने इस भर्ती को रद्द करने का आदेश दिया। सिंगल जज बेंच का फैसला जस्टिस समीर जैन ने सुनाया। कोर्ट के अनुसार इस धोखाधड़ी ने पूरी प्रक्रिया को दूषित कर दिया है।

कोर्ट ने कहा, ‘बायोमेट्रिक सत्यापन, CCTV निगरानी और इंटरनेट शटडाउन जैसे सुरक्षा उपायों को या तो ठीक से लागू नहीं किया गया या उनकी अनदेखी की गई, जिससे धोखाधड़ी आसान हो गई। भ्रष्टाचार से लाभ लेने वाले उम्मीदवारों से वास्तविक उम्मीदवारों को अलग करना असंभव था।”

कोर्ट ने अपने आदेश में 2021 के उम्मीदवारों को 2025 की भर्ती में आयु से छूट भी दी, ताकि वे इस भर्ती में फिर से शामिल हो सकें।

अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है जिसकी अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होनी है।

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