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- 35% Reservation For MP Women Only After The Election Process, Women Will Not Get The Benefit Of Reservation In State Service Exam.
6 घंटे पहले
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मध्य प्रदेश में होने वाली सरकारी भर्ती में महिलाओं को 35% आरक्षण इलेक्शन का प्रोसेस पूरा होने के बाद मिलना शुरू होगा। साथ ही यह फायदा सिर्फ उन भर्तियों में मिलेगा जिसका नोटिफिकेशन 3 अक्टूबर के बाद जारी किया गया है। 3 अक्टूबर से पहले पूरी हो चुकी किसी भी भर्ती के लिए महिला कैंडीडेट्स आरक्षण का क्लेम नहीं कर सकती।
3 अक्टूबर को 35% महिला आरक्षण को ऑर्डर पास हुआ
इलेक्शन प्रोसेस शुरू होने से पहले 3 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की BJP सरकार ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का नियम बनाया। इसके लिए सरकार ने 1997 के मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम में अमेंडमेंट भी किया।
इसे लेकर सरकारी अधिकारियों का कहना है कि बिल के ऑर्डर आने से पहले जिन सरकारी भर्तियों में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस पूरा हो चुका है, वहां महिलाओं को 35% आरक्षण नहीं दिया जाएगा। साथ ही जिन भर्तियों का नोटिफिकेशन 3 अक्टूबर के पहले आया और रिक्रूटमेंट प्रोसेस उसके बाद चल रहा है उसमें भी 35% आरक्षण का नियम लागू नहीं होगा। 35% आरक्षण का लाभ महिलाएं उन सभी भर्तियों में उठा सकती हैं जिनका नोटिफिकेशन 3 अक्टूबर के बाद आया है।

पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण
पंचायत इलेक्शन और अर्बन बॉडी के इलेक्शन में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। इसके अलावा इसी साल वुमन रिजर्वेशन बिल, जिसमें महिलाओं को लोक सभा और स्टेट असेंबलीज में 33% आरक्षण की बात कही गई है, पार्लियामेंट में पास हो चुका है।
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