हरियाणा में दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे पर गलत लेन में भारी वाहन चला रहे ड्राइवरों पर पुलिस सख्ती बरत रही है।

अंबाला के पड़ाव थाने के बाद बलदेव नगर थाने की पुलिस ने भी गलत लेन पर ट्रक चलाने पर ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस के मुताबिक, PCR-3 सद्दोपुर के पास दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे पर तैनात थी। इस दौरान चंडीगढ़ की तरफ से एक ट्रक (HR37E-0104) आया। ड्राइवर ट्रक को डिवाइडर के साथ लगती लेन पर चला रहा था।पुलिस ने ट्रक को मौके पर रोका। ड्राइवर ने अपनी पहचान गांव गोगास जावल, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) निवासी कैलाश चंद्र के रूप में बताई।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी ड्राइवर ने यातायात नियमों के बारे में जानते हुए भी लापरवाही से ट्रक को एक नंबर वाली लेन पर चलाया, जिसकी वजह से आरोपी ड्राइवर ने दूसरों की जान को जोखिम में डाला है। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर के खिलाफ धारा 279 व 336 के तहत केस दर्ज किया है।
पड़ाव थाने में दर्ज हुआ था पहला मुकदमा
अंबाला के पड़ाव थाना में लापरवाही, तेज गति से ट्रक चलाकर लेन चेंज करने, लेन ड्राइविंग के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में 8 जनवरी को एक ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी ट्रक ड्राइवर अभिषेक कुमार यूपी के गांव मौहकमपुर (जिला सीतापुर) का रहने वाला है।
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हरियाणा में अब जीटी रोड (NH-44) पर लेन ड्राइविंग (लेन चेंज) के नियमों का उल्लंघन करने वालों ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस पर अभी तक पुलिस 500 रुपए का चालान कर रही थी। बार बार चेतावनी के बावजूद ड्राइवर नियमों की पालना में लापरवाही बरत रहे हैं। पुलिस ने केस दर्ज करने की शुरुआत कर दी है।