
मलेशिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर रोक लगाने वाले नए नियम लागू कर दिए हैं। अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को उम्र जांचने की व्यवस्था करनी होगी। 16 साल से कम उम्र के यूजर्स अकाउंट नहीं बना सकेंगे। नियम तोड़ने पर कंपनियों पर 25 लाख डॉलर यानी करीब 24 करोड़ रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि अगर बच्चे किसी तरह नियम तोड़कर अकाउंट बना लेते हैं, तो उनके माता-पिता पर कार्रवाई नहीं होगी। सरकार का कहना है कि यह कदम बच्चों को हानिकारक कंटेंट, साइबर बुलिंग और सोशल मीडिया की लत से बचाने के लिए उठाया गया है। मलेशिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया भी बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सख्त नियम ला चुके हैं या तैयारी कर रहे हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि सरकारी आईडी से उम्र जांचने की शर्त डेटा प्राइवेसी को लेकर चिंता बढा सकती है। वहीं मेटा ने चेतावनी दी है कि पूरी तरह बैन लगाने से बच्चे बिना निगरानी वाले प्लेटफॉर्म की तरफ जा सकते हैं।
Source link
Check Also
वर्ल्ड अपडेट्स:कनाडा में पंजाब की छात्रा की गला घोंटकर हत्या, लिव-इन पार्टनर गिरफ्तार
कनाडा के एडमंटन शहर में पंजाब की 23 साल की छात्रा दमनप्रीत कौर की गला …