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50% posts in BSF reserved for ex-fire warriors | BSF में 50% पद एक्स-अग्निवीरों के लिए रिजर्व: कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट के नियमों में बदलाव, एज लिमिट में भी छूट, फिजिकल नहीं देना होगा


1 घंटे पहले

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गृह मंत्रालय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF में कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए एक्स-अग्निवीरों के लिए रिजर्वेशन 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। इसे लेकर 18 दिसंबर को एक गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर इसकी जानकारी दी है। सरकार ने ‘बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गजटेड) रिक्रूटमेंट रूल्स, 2015’ में बदलाव किए हैं।

इसी के साथ एक्स-अग्निवीरों के पहले बैच को मैक्सिमम एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी। वहीं, बाद के बैचेस को एज लिमिट में 3 साल की छूट दी जाएगी।

महिला कैंडिडेट्स की वैकेंसी BSF के DG तय करेंगे

नोटिफिकेशन के अनुसार, ‘BSF में कॉन्स्टेबल भर्ती के पहले फेज में एक्स-अग्निवीरों के लिए रिजर्व की गई 50% वैकेंसीज को भरने का काम नोडल फोर्स करेगी। दूसरे फेज का रिक्रूटमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC करेगी। इसमें वो कैंडिडेट्स होंगे जो अग्निवीर नहीं हैं। पहले फेज में खाली बचे पदों को भी इस दूसरे फेज में भरा जाएगा। BSF के डायरेक्टर जनरल हर साल जरूरत के हिसाब से महिला कैंडिडेट्स की वैकेंसीज तय करेंगे।’

इसके अलावा, एक्स-अग्निवीरों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना होगा। हालांकि, अन्य कैंडिडेट्स की तरह एक्स-अग्निवीरों को लिखित परीक्षा देनी होगी।

2022 में शुरू हुई थी अग्निवीर स्कीम

सरकार ने 2022 में अग्निपथ स्कीम लॉन्च की थी। इसके तहत आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में चार साल के लिए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है। 4 साल में छह महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है। चार साल बाद अग्निवीरों को उनकी कार्यक्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। इसी मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा। बाकी लोग वापस सिविल दुनिया में आ जाएंगे।

इस स्कीम में ऑफिसर रैंक के नीचे के सैनिकों की भर्ती होगी। यानी इनकी रैंक पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक यानी PBOR के तौर पर होगी। इन सैनिकों की रैंक सेना में अभी होने वाली कमीशंड ऑफिसर और नॉन-कमीशंड ऑफिसर की नियुक्ति से अलग होगी। साल में दो बार रैली के जरिए भर्ती की जाएगी।

अग्निवीर बनने के लिए 17.5 साल से 21 साल का होना जरूरी है। साथ ही कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं पास भर्ती होने वाले अग्निवीरों को 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 12वीं के समकक्ष सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

पहले राज्य सरकारों और CAPFs में 10% आरक्षण की घोषणा हुई थी

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गुजरात और छत्तीसगढ़ सरकार ने 26 जुलाई 2024 को सेना के अग्निवीरों को राज्य पुलिस की भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा की थी। इस तरह 7 राज्य अग्निवीरों को लेकर ऐलान कर चुके हैं।

इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी BSF, CRPF, ITBP, SSB और CISF में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी। वहीं, हरियाणा सरकार अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला कर चुकी हैं। उत्तराखंड सरकार भी 22 जुलाई 2024 को ही अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान कर चुकी थी।

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अग्निवीरों के लिए पुलिस सर्विस में 10% आरक्षण और आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का ऐलान किया था।

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